डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विश्वविद्यालों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को आयोजित करने की हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा। हालांकि, कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ रियायत दी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा के बिना छात्रों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।
Supreme Court says students cannot be promoted without University final year exams. https://t.co/Ko55nKaczS
— ANI (@ANI) August 28, 2020
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Source From
RACHNA SAROVAR
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