डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु निजी अस्पतालों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए अस्पतालों से उत्पन्न होने वाले कोविड-19 वेस्ट का नियमानुसार डिस्पोजल एवं सीपीसीबी की गाइडलाइन का समुचित पालन सुनश्चित हो। नर्सिग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र जामदार ने मंगलवार को मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला में उक्त अपील की। कार्यशाला में शहर के अस्पताल प्रबंधनों से लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों एवं चिकित्सीय संस्थानों से नियमों के क्रियान्वयन हेतु चर्चा की गई। वैज्ञानिक डॉ. एसके खरे द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड-19 हेतु जारी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से पॉवर पॉइंट प्रजेटेंशन दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक पीआर देव आदि उपस्थित रहे।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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