चंडीगढ़, 25 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब सरकार कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में और कैदियों को अस्थायी रूप से रिहा करने जा रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इसके लिए कांग्रेस सरकार कुछ कैदियों की अस्थायी रिहाई के लिए संशोधन बिल ला रही है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अन्य बिल निजी क्लिनिकल प्रतिष्ठानों के विनियमन, निजी नशामुक्ति केंद्रों द्वारा दवाओं के वितरण पर नियंत्रण, औद्योगिक विवाद और बालश्रम से संबंधित हैं।
अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने 28 अगस्त को विधानसभा के आगामी एक दिवसीय सत्र में अध्यादेशों के अधिनियमन के लिए मंजूरी दी।
सरकार ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के कारण, मंत्रिपरिषद ने पंजाब में अच्छे आचरण वाले कैदियों (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020 की पेशी को मंजूरी दे दी है।
विधान के अधिनियमन से आपदाओं, महामारियों और अत्यधिक आपात स्थितियों में पैरोल की अवधि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
वीएवी/एसजीके
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RACHNA SAROVAR
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